: उच्च न्यायालय (High Court) : राज्य उच्च न्यायालय किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है। राज्य के प्रमुख न्यायाधीश की निय...
: उच्च न्यायालय (High Court) :
राज्य उच्च न्यायालय किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है। राज्य के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के उपरांत की जाती है। किंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल व उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है परंतु दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की जा सकती है। यदि वे राज्य ऐसा चाहें, जैसे पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है एवं पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं :
1. भारत का नागरिक हो।
2. कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य करने अथवा कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।
कार्य अवधि : 62 वर्ष की आयु तक त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखित एवं हस्ताक्षर भी त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं।
पद मुक्ति : केवल अक्षमता एवं कदाचार के आरोप में संसद के महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से पद मुक्ति।
राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत् 29 अगस्त, 1949 को जयपुर में की गई थी। 1 नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया। इसकी एक खंडपीठ (ठमदबी) 31 जनवरी, 1977 को जयपुर में स्थापित की गई।